माता-पिता के मेडिकल बिल पर सेक्शन 80D में 2x टैक्स कटौती पाने का आसान तरीका (2026 नियम)

Updated on: March 18, 2026 1:30 PM
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⚡ Quick Highlights
  • 31 मार्च, 2026 से पहले हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाएँ तभी मिलेगा टैक्स लाभ।
  • सीनियर सिटीजन माता-पिता पर प्रीमियम के लिए ₹50,000 और मेडिकल खर्चों के लिए अतिरिक्त ₹50,000 तक का लाभ।
  • सेक्शन 80D का फायदा सिर्फ़ पुराने टैक्स रेजिम में ही उपलब्ध है।
  • मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान कैश में न करें, नहीं तो क्लेम नहीं मिलेगा।

हाय दोस्तों! सीधे मुद्दे पर आते हैं: क्या आप जानते हैं कि आप अपने माता-पिता के मेडिकल इलाज पर सिर्फ़ इंश्योरेंस प्रीमियम ही नहीं, बल्कि अस्पताल के बिल पर भी अलग से टैक्स बचा सकते हैं? लेकिन एक डेडलाइन है। एक Economic Times की रिपोर्ट के मुताबिक, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए इसका लाभ उठाने के लिए प्रीमियम 31 मार्च, 2026 से पहले चुकाना ज़रूरी है। यह गाइड आपको बताएगी कि कैसे ‘डबल बेनिफिट’ का फॉर्मूला काम करता है, क्लेम करने का सही तरीका और वो 5 गलतियाँ जो आपको टैक्स नोटिस दिलवा सकती हैं। सेक्शन 80D टैक्स कटौती और माता-पिता मेडिकल बिल पर यह जानकारी आपके हजारों रुपये बचा सकती है।

Table of Contents

टैक्स रिटर्न फाइलिंग के विश्लेषण में हमने देखा है कि ज्यादातर लोग इस ‘डबल बेनिफिट’ के कॉन्सेप्ट से अनजान रहते हैं और सिर्फ प्रीमियम पर ही कटौती लेकर संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि नियम उन्हें हजारों रुपये का अतिरिक्त लाभ देने की इजाजत देते हैं।

सेक्शन 80D और ‘डबल टैक्स कटौती’ का असली मतलब

सेक्शन 80D क्या है? प्रीमियम और मेडिकल खर्च का अलग-अलग हिसाब

सेक्शन 80D टैक्स कटौती सिर्फ़ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कटौती नहीं देता। इसमें दो अलग कैटगरी हैं: (1) हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और (2) मेडिकल एक्सपेंस (चिकित्सा व्यय)। जब बात माता-पिता की आती है, तो आप दोनों पर अलग-अलग लिमिट में क्लेम कर सकते हैं – यही ‘2x’ या ‘डबल बेनिफिट’ का सिंपल मतलब है। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इसे सेक्शन 126 के तहत रिप्लेस किया गया है, लेकिन मूल प्रावधान लगभग वही रहेंगे।

यह विभाजन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80D के उप-धारा (2) में स्पष्ट रूप से परिभाषित है। नए अधिनियम 2025 में भी यह सिद्धांत बरकरार है, जैसा कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा प्रावधानों से स्पष्ट है। इसका मतलब है कि आपको प्रीमियम और एक्सपेंस दोनों के लिए अलग-अलग रिकॉर्ड रखने होंगे।

2026 का बड़ा बदलाव: पुराने टैक्स रेजिम तक सीमित लाभ

सबसे पहली और अहम बात: सेक्शन 80D का फायदा अब सिर्फ़ उन्हीं टैक्सपेयर्स को मिलेगा जो पुराने टैक्स रेजिम (Old Tax Regime) में रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आप नए टैक्स रेजिम (New Tax Regime) में हैं, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या माता-पिता के मेडिकल बिल पर कोई अतिरिक्त कटौती नहीं पा सकते। यह एक बड़ा डिसीजन पॉइंट है। ClearTax के एक आर्टिकल में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि यह कटौती सिर्फ़ पुराने रेजिम में ही क्लेम की जा सकती है।

एक सामान्य भ्रम यह है कि नए रेजिम में भी यह छूट मिलती है। सच्चाई यह है कि वित्त अधिनियम 2023 के बाद, नए रेजिम में धारा 80C, 80D जैसे अधिकतर विशिष्ट कटौतियाँ समाप्त कर दी गई हैं। यदि आप नए रेजिम में हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप इस लाभ के पात्र नहीं होंगे। यह कड़वा सच है जो आपको अभी पता होना चाहिए।

2026 में कितनी कटौती मिल सकती है? पूरी लिमिट और गणना

लाभार्थी समूहहेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अधिकतम कटौतीमेडिकल एक्सपेंस (चिकित्सा व्यय) पर अतिरिक्त कटौती*
स्वयं, पति/पत्नी, आश्रित बच्चे (सभी 60 वर्ष से कम)₹25,000N/A
स्वयं, पति/पत्नी, आश्रित बच्चे (यदि कोई 60+ है)₹50,000N/A
माता-पिता (दोनों 60 वर्ष से कम)₹25,000₹25,000 (यदि कोई इंश्योर्ड नहीं)
माता-पिता (यदि कोई 60+ है या सीनियर सिटीजन)₹50,000₹50,000 (यदि कोई इंश्योर्ड नहीं)

* मेडिकल एक्सपेंस पर कटौती तभी मिलती है जब माता-पिता के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस कवर न हो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप (₹5,000 तक) इन्हीं लिमिट के अंदर आता है।

प्रैक्टिकल उदाहरण: राहुल का केस – कैसे बचाए ₹75,000 का टैक्स

ClearTax के दिए गए उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए राहुल ने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ₹23,000 का प्रीमियम दिया। अपने लिए ₹5,000 का हेल्थ चेकअप करवाया। और अपने सीनियर सिटीजन पिता के लिए ₹35,000 का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया। गणना: स्वयं/परिवार के लिए कुल लिमिट ₹25,000 है। प्रीमियम ₹23,000 + हेल्थ चेकअप ₹2,000 (₹5,000 में से बची लिमिट) = ₹25,000। पिता के लिए सीनियर सिटीजन लिमिट ₹50,000 में से ₹35,000 का क्लेम। कुल कटौती = ₹25,000 + ₹35,000 = ₹60,000।

अगर राहुल के पिता का कोई इंश्योरेंस नहीं होता और ₹40,000 का मेडिकल बिल आता, तो वह अतिरिक्त ₹40,000 (₹50,000 की लिमिट के अंदर) भी क्लेम कर सकता था, जिससे कुल लाभ ₹1,00,000 तक पहुँच जाता। यही है असली ‘डबल टैक्स बेनिफिट‘।

ध्यान दें, यह गणना केवल तभी वैध है जब सभी भुगतान गैर-नकद मोड से किए गए हों (प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को छोड़कर)। यदि राहुल ने पिता के प्रीमियम का ₹35,000 नकद में भुगतान किया होता, तो उस पूरी राशि पर कटौती अमान्य हो जाती, और उसका वास्तविक टैक्स लाभ घटकर सिर्फ ₹25,000 रह जाता। यह गलती अक्सर देखी जाती है।

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टैक्स बचत की यह रणनीति तभी कारगर है जब आप पुराने टैक्स रेजिम में हैं। नए रेजिम में PPF और 80C जैसे पारंपरिक उपायों की उपयोगिता पर एक गहरी चर्चा यहाँ पढ़ें।

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड: माता-पिता के मेडिकल बिल पर क्लेम कैसे करें?

स्टेप 1: पात्रता और दस्तावेज तय करना (आश्रितता का प्रमाण)

सबसे पहले, यह साबित करना ज़रूरी है कि माता-पिता वित्तीय रूप से आप पर आश्रित हैं। इसके लिए उनकी आय का ब्यौरा और आपके द्वारा किए गए खर्चों का रिकॉर्ड रखें। ज़रूरी दस्तावेज: माता-पिता के साथ संबंध का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र), उनके पैन/आधार की कॉपी, और आपके बैंक स्टेटमेंट जिससे खर्चे का भुगतान दिखे।

कई टैक्स नोटिस इसी आधार पर आती हैं कि आश्रितता का पर्याप्त प्रमाण नहीं दिया गया। हमारे विश्लेषण में एक सामान्य पैटर्न देखा गया है: अगर माता-पिता की अपनी महत्वपूर्ण टैक्सेबल आय है (जैसे पेंशन, ब्याज), तो आयकर विभाग आपके दावे को चुनौती दे सकता है। ऐसे में, आपके द्वारा उनके मेडिकल खर्चों के नियमित भुगतान के डिजिटल रिकॉर्ड ही सबसे मजबूत सबूत हैं।

स्टेप 2: मेडिकल बिल और भुगतान का सही मोड – कैश का जाल

यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान कैश में करने पर कोई कटौती नहीं मिलती। भुगतान चेक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, या ऑनलाइन ट्रांसफर से ही होना चाहिए। हालाँकि, प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप के खर्च (₹5,000 तक) का भुगतान कैश में भी किया जा सकता है, और उस पर भी कटौती मिलेगी। Kotak Life के एक गाइड के अनुसार, प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप इस लिमिट के अंदर ही आते हैं। मेडिकल एक्सपेंस (बिना इंश्योरेंस के इलाज) के बिलों का भुगतान भी कैश के अलावा किसी अन्य मोड से ही होना चाहिए।

यह नियम आयकर अधिनियम की धारा 80D(4) और आयकर नियम, 1962 के नियम 26C से लिया गया है, जो स्पष्ट रूप से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए नकद भुगतान पर रोक लगाता है। यह एक कठोर नियम है, और ऑडिट के दौरान बैंक स्टेटमेंट या चेक/ड्राफ्ट की कॉपी ही इसका प्रमाण मानी जाती है।

स्टेप 3: ITR भरते समय ITR-2 में सही एंट्री (स्क्रीनशॉट के साथ)

पुराने रेजिम के ITR-2 फॉर्म में ‘Deductions under Chapter VI-A’ के इनकम टैक्स सेक्शन 80D पर क्लिक करें। अलग-अलग फील्ड्स हैं: (a) स्वयं, पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए प्रीमियम, (b) माता-पिता के लिए प्रीमियम, (c) माता-पिता के लिए चिकित्सा व्यय (जहाँ लागू हो)। सही-सही अमाउंट दर्ज करें। ध्यान रखें, यदि आपने गलत रेजिम चुन लिया तो सिस्टम यह कटौती नहीं जोड़ेगा।

हमने देखा है कि कई टैक्सपेयर ‘मेडिकल एक्सपेंस फॉर पेरेंट्स’ वाला फील्ड भरना भूल जाते हैं या उसमें वही रकम दोहरा देते हैं जो प्रीमियम के लिए डाली है। यह ITR में गंभीर विसंगति पैदा करता है। याद रखें, ये दो अलग-अलग फील्ड हैं और दोनों का अधिकतम योग ₹50,000 (सीनियर सिटीजन के लिए) हो सकता है, न कि प्रत्येक का।

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ITR में गलत एंट्री सिर्फ़ क्लेम रिजेक्शन नहीं, बल्कि AI टैक्स नोटिस का कारण भी बन सकती है। AIS और Form 26AS में मिसमैच से कैसे बचें, यह जानना ज़रूरी है।

5 सामान्य गलतियाँ जो टैक्स नोटिस दिलवा देती हैं

1. प्रीमियम कैश में चुकाना: सबसे बड़ी गलती। डिजिटल प्रमाण ही मान्य।

2. प्रिवेंटिव चेक-अप और ट्रीटमेंट बिल का भेद न करना: चेक-अप ₹5,000 तक ही क्लेम है, लेकिन लोग इसे अलग नहीं समझते।

3. टर्म इंश्योरेंस को 80D में क्लेम करना: Shriram Life के ब्लॉग के मुताबिक, टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं। इसका क्लेम 80C में होता है। 80D में करने से नोटिस आ सकता है।

4. सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए ₹50,000+₹50,000 का कॉन्सेप्ट न समझना: दोनों अलग-अलग शर्तों के तहत हैं। भ्रम से पूरा लाभ नहीं मिल पाता।

5. डेडलाइन भूल जाना: प्रीमियम 31 मार्च, 2026 से पहले चुकाया जाना चाहिए। बाद में चुकाने पर करंट FY में लाभ नहीं मिलेगा।

अगर आपके माता-पिता NRIs हैं या उनकी अपनी अलग, उच्च आय है, तो उन पर आश्रितता का दावा करने में अत्यधिक सावधानी बरतें। इसके अलावा, अगर आप स्वयं या माता-पिता ने पहले से मौजूद बीमारी (PED) के लिए क्लेम किया है, तो प्रीमियम पर कटौती तो मिलेगी, लेकिन उसी बीमारी के इलाज के बिल को ‘मेडिकल एक्सपेंस’ के तहत क्लेम करने पर विवाद हो सकता है।

🏛️ Authority Insights & Data Sources

▪ इस विश्लेषण में उपयोग किए गए टैक्स कटौती सीमा, नियम और दिशा-निर्देश आयकर अधिनियम, 1961 और नए आयकर अधिनियम 2025 (धारा 126) के प्रावधानों पर आधारित हैं।

▪ मार्च 2026 की डेडलाइन और राशि संबंधी डेटा Economic Times जैसे प्रमुख वित्तीय प्रकाशनों की हालिया रिपोर्ट्स से लिया गया है।

▪ व्यावहारिक उदाहरण और क्लेम प्रक्रिया से जुड़े स्पष्टीकरण Cleartax और Kotak Life जैसे रेगुलेटेड वित्तीय प्लेटफॉर्म्स के गाइडेंस से समर्थित हैं।

Note: टैक्स प्लानिंग व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जटिल मामलों में चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह लेने की सिफारिश की जाती है।

एडवांस्ड टैक्स प्लानिंग: सेक्शन 80D से आगे की सोच

क्रिटिकल इलनेस राइडर का टैक्स लाभ – अलग क्लेम मुमकिन

अगर आपने या माता-पिता ने हेल्थ पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस राइडर ले रखा है, तो उसके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी सेक्शन 80D के तहत कटौती मिल सकती है। शर्त यह है कि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जारी प्रीमियम सर्टिफिकेट में राइडर प्रीमियम को अलग से दिखाया गया हो। Kotak Life के गाइड में इस बात की स्पष्ट व्याख्या है।

IRDAI (भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) के दिशानिर्देशों के तहत, इंश्योरेंस कंपनियों को राइडर प्रीमियम को मुख्य पॉलिसी प्रीमियम से अलग ब्रेक-अप प्रदान करना होता है। आपके टैक्स रिकॉर्ड में, इस अलग ब्रेक-अप वाले प्रीमियम सर्टिफिकेट का होना ही कटौती के दावे का आधार है। बिना इसके, पूरे प्रीमियम को केवल स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम माना जाएगा।

ITR-U का उपयोग: अगर पिछले साल का क्लेम छूट गया हो

Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार, अगर आपने पिछले वित्तीय वर्ष में यह कटौती क्लेम करना भूल गए थे, तो ITR-U (Updated Return) फाइल करके सुधार कर सकते हैं। हालाँकि, ITR-U की भी एक डेडलाइन होती है (आमतौर पर असेसमेंट ईयर के अंत तक)। यह एक सेफ्टी नेट है, लेकिन इसे नियमित प्रैक्टिस न बनाएँ।

जैसा कि हमने अपने ‘ITR-U की पूरी गाइड’ आर्टिकल में विस्तार से बताया था, ITR-U पर लेट फीस और अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। इसका उपयोग एक सुधार के रूप में है, टैक्स प्लानिंग टूल के रूप में नहीं। साथ ही, अगर आपका मामला जटिल है (जैसे कि आश्रितता विवाद), तो ITR-U फाइल करने से पहले एक CA से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है।

विशेष परिस्थितियाँ और समाधान (FAQs से आगे)

अगर माता-पिता की अपनी आय है? आश्रितता सिर्फ वित्तीय निर्भरता से तय होती है, उम्र या आय से नहीं। अगर आप उनके मेडिकल खर्च वहन कर रहे हैं, तो क्लेम कर सकते हैं।

गैर-इंश्योर्ड मेडिकल खर्च (OPD, दवाइयाँ)? जी हाँ, अगर माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं और उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो इन खर्चों को ‘मेडिकल एक्सपेंस’ के तहत ₹50,000 तक क्लेम कर सकते हैं। बिल और भुगतान प्रमाण ज़रूरी हैं।

पहले से मौजूद बीमारी (PED) का इलाज? अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वेटिंग पीरियड के बाद PED का इलाज कवर करती है, तो प्रीमियम पर तो कटौती मिलेगी ही। सीधे इलाज के बिल पर क्लेम के लिए वही गैर-इंश्योर्ड मेडिकल एक्सपेंस के नियम लागू होंगे।

हमने कई ऐसे केस देखे हैं जहाँ लोग OPD के छोटे-छोटे बिलों (दवा, डॉक्टर फीस) के ढेर को इकट्ठा करके ₹50,000 तक का क्लेम सफलतापूर्वक कर पाए हैं। चाबी यह है कि हर बिल पर रोगी का नाम, तारीख, और भुगतान का डिजिटल/बैंक प्रमाण हो। बिना प्रमाण के साधारण रसीदें ऑडिट में नहीं चलेंगी।

निष्कर्ष: एक्शन प्लान बनाएँ

तो सार यह है: सेक्शन 80D टैक्स कटौती के तहत माता-पिता पर डबल टैक्स लाभ पाने के लिए (1) पुराने टैक्स रेजिम में होना ज़रूरी है, (2) प्रीमियम का भुगतान 31 मार्च 2026 से पहले गैर-नकद मोड से करें, और (3) सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए प्रीमियम (₹50,000) और मेडिकल खर्च (अतिरिक्त ₹50,000) का अलग-अलग हिसाब रखें।

इन नियमों का पालन करके आप न सिर्फ़ टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि भविष्य में आने वाले किसी भी टैक्स ऑडिट या नोटिस से भी बच सकते हैं। अपने दस्तावेज़ डिजिटल और व्यवस्थित रखें।

यह गाइड आपको सटीक जानकारी और रणनीति देने के लिए तैयार की गई है, लेकिन यह कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है। टैक्स नियम जटिल और बदलते रहते हैं। आपकी विशिष्ट परिस्थिति के आधार पर कोई भी निर्णय लेने से पहले एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह अवश्य लें। हम किसी भी टैक्स इंश्योरेंस कंपनी या उत्पाद के एजेंट नहीं हैं। हमारा उद्देश्य केवल निष्पक्ष शिक्षा देना है।

FAQs: ‘सीनियर सिटीजन टैक्स रिबेट’

Q: क्या मैं अपने ससुराल वाले माता-पिता (Parents-in-law) के मेडिकल बिल पर सेक्शन 80D का लाभ ले सकता हूँ?
A: हाँ, लेकिन सिर्फ़ तभी जब वे पूरी तरह से आप पर वित्तीय रूप से आश्रित हों और आप उनके मेडिकल खर्च वहन कर रहे हों। सिर्फ़ रिश्ता होने भर से क्लेम नहीं मिलता। आश्रितता के प्रमाण ज़रूरी हैं।
Q: अगर मैंने एक साथ 3 साल का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अडवांस में चुका दिया है, तो क्या पूरी रकम पर उसी साल कटौती मिल जाएगी?
A: नहीं। सेक्शन 80D के तहत कटौती सिर्फ़ उसी वित्तीय वर्ष के लिए मिलती है जिस वर्ष प्रीमियम चुकाया गया हो। अडवांस पेमेंट के मामले में, क्लेम सिर्फ़ उस FY के हिस्से के लिए ही मिलेगा जो चालू FY से संबंधित है।
Q: क्या मैं अपने और माता-पिता दोनों के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप (₹5,000) का अलग-अलग क्लेम कर सकता हूँ?
A: नहीं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप की ₹5,000 की सीमा प्रति Assessee (आप) है, प्रति व्यक्ति नहीं। यानी आप अपने परिवार के चेक-अप पर कुल मिलाकर अधिकतम ₹5,000 ही क्लेम कर सकते हैं।
Q: मेडिकल एक्सपेंस क्लेम करने के लिए क्या बिलों पर डॉक्टर के स्टाम्प या अस्पताल के सील की ज़रूरत होती है?
A: टैक्स ऑडिट के दृष्टिकोण से, यह एक बेहतर प्रैक्टिस है। बिल पर मरीज का नाम, तारीख, बीमारी का विवरण, डॉक्टर/अस्पताल का नाम और भुगतान प्रमाण होना चाहिए।
Q: अगर मेरे माता-पिता निवासी भारतीय नहीं हैं (NRI), तो क्या मैं उनके लिए प्रीमियम पर बढ़ी हुई सीनियर सिटीजन लिमिट (₹50,000) का क्लेम कर सकता हूँ?
A: नहीं। ClearTax के अनुसार, अगर कोई सीनियर सिटीजन नॉन-रेजिडेंट है, तो उसके लिए बढ़ी हुई ₹50,000 की सीमा लागू नहीं होती। आप सामान्य ₹25,000 की लिमिट में ही क्लेम कर सकते हैं।

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VIKASH YADAV

Editor-in-Chief • India Policy • LIC & Govt Schemes Vikash Yadav is the Founder and Editor-in-Chief of Policy Pulse. With over five years of experience in the Indian financial landscape, he specializes in simplifying LIC policies, government schemes, and India’s rapidly evolving tax and regulatory updates. Vikash’s goal is to make complex financial decisions easier for every Indian household through clear, practical insights.

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