प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2025: 50 लाख नए घरों की मंजूरी और पूरी जानकारी

Illustration of प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

हाय दोस्तों! आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के नए अपडेट की जिसमें सरकार ने 2025 तक 50 लाख नए घरों को मंजूरी दी है। यह योजना शहरी गरीबों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के लिए सपनों का घर पाने का सुनहरा मौका है। आज के इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया क्या है, सब्सिडी कितनी मिलेगी और किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। यह जानकारी आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आज ही सही जानकारी लेकर आप अपना घर पाने की दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं!

PMAY-Urban 2025: 50 लाख घर योजना की रूपरेखा

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत वर्ष 2025 तक 50 लाख नए घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इस चरण के लिए 78,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 48,000 करोड़ रुपये है।

इस सरकारी आवास योजना के तहत देश के 4,720 शहरों और कस्बों को कवर किया जाएगा, जिसमें विशेष ध्यान दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे महानगरों पर होगा। योजना का क्रियान्वयन चार वर्टिकल्स के माध्यम से किया जाएगा: स्लम रिडेवलपमेंट, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (सीएलएसएस), अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) और बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन (बीएलसी)। इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि 65% आवंटन ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के लिए रिजर्व किया गया है।

वित्तीय संरचना के अनुसार, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थियों को प्रति घर 2.67 लाख रुपये की सीधी सब्सिडी दी जाएगी, जबकि एलआईजी को 2.3 लाख रुपये मिलेंगे। एमआईजी-I के लिए यह सब्सिडी 2.35 लाख रुपये और एमआईजी-II के लिए 2.3 लाख रुपये तय की गई है। राज्य सरकारों को योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम स्थापित करने का निर्देश दिया गया है ताकि निर्माण अनुमतियां 60 दिनों के भीतर दी जा सकें।

योजना की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। सभी निर्माण स्थलों का जियो-टैगिंग के माध्यम से रियल-टाइम मॉनिटरिंग किया जाएगा और लाभार्थियों को आधार-लिंक्ड बैंक खातों में सीधे सब्सिडी राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके अतिरिक्त, एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से किसी भी शहर में योजना की प्रगति की लाइव ट्रैकिंग की जा सकेगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के PMAY शहरी लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत विभिन्न आय वर्गों के लिए अलग-अलग लाभ प्रदान किए गए हैं। ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, उन्हें 2.67 लाख रुपये की प्रत्यक्ष सब्सिडी मिलती है। एलआईजी (निम्न आय वर्ग) जिनकी आय 3-6 लाख रुपये सालाना है, उन्हें 2.3 लाख रुपये की सहायता प्राप्त होगी। मध्यम आय वर्ग को दो उप-श्रेणियों में बांटा गया है: एमआईजी-I (6-12 लाख वार्षिक आय) को 2.35 लाख रुपये और एमआईजी-II (12-18 लाख वार्षिक आय) को 2.3 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (सीएलएसएस) के तहत घर खरीदने या निर्माण के लिए लोन लेने पर ब्याज दर में छूट मिलती है। ईडब्ल्यूएस/एलआईजी को 6.5% की छूट मिलती है जबकि एमआईजी-I को 4% और एमआईजी-II को 3% की छूट प्राप्त होती है। यह छूट 20 लाख रुपये तक के लोन पर लागू होती है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह ब्याज सब्सिडी लोन की पूरी अवधि के लिए मिलती है, जिससे मासिक किस्त में भारी कमी आती है।

Illustration of प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान इस योजना की प्रमुख विशेषता है। परिवार में कम से कम एक महिला सदस्य के नाम पर घर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों को भूतल पर आवास उपलब्ध कराने की प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, सभी घरों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, शौचालय और वेंटिलेशन का प्रावधान अनिवार्य है।

पीएमएवाई-यू के तहत मिलने वाले घरों का क्षेत्रफल भी आय वर्ग के अनुसार निर्धारित किया गया है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए घर का कुल क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर तक होगा, जबकि एलआईजी के लिए यह 60 वर्ग मीटर तक सीमित है। एमआईजी-I और II के लिए क्रमश: 110 वर्ग मीटर और 150 वर्ग मीटर तक के घर बनाए जाएंगे। सरकार ने इन घरों के निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया है।

आवास योजना आवेदन प्रक्रिया: चरण-दर-चरण गाइड

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लिए आवेदन करने के दो प्रमुख तरीके हैं: ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाकर सिटीजन लॉगइन सेक्शन में रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदक फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी आवास कार्यालय, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या नगर निगम कार्यालय से फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन शुल्क के रूप में केवल 25 रुपये की नाममात्र राशि देनी होती है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। आयु सीमा के संबंध में मुख्य आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसके पास किसी भी शहर में पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार के किसी भी सदस्य ने केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य आवास योजना का लाभ न लिया हो।

आवेदन जमा करने के बाद, स्थिति ट्रैक करने के लिए आवेदक आधिकारिक वेबसाइट पर अपना आवेदन संख्या (एप्लीकेशन ID) डालकर प्रगति जांच सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने में आमतौर पर 30-45 दिन लगते हैं। इस दौरान अधिकारी सत्यापन के लिए घर का दौरा भी कर सकते हैं। यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो लाभार्थी को एक पंजीकरण संख्या प्रदान की जाती है जिसका उपयोग बैंक से लोन लेने या सब्सिडी प्राप्त करने में किया जाता है।

आवेदन में सामान्य गलतियों से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सभी दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन कॉपी अपलोड करें, आय प्रमाण पत्र में सभी स्रोतों की आय शामिल करें, और फोटो हाल ही में खिंची हुई हो। यदि पता प्रमाण के लिए राशन कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, तो वह वर्तमान पते पर होना चाहिए। किसी भी तरह की गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है और भविष्य में सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है।

PMAY-Urban अपडेट और नवीनतम समाचार

वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत देश भर में 1.23 करोड़ घरों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 78 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और 65 लाख परिवारों को घरों में प्रवेश दिया जा चुका है। राज्यवार प्रगति पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 14.5 लाख घरों का निर्माण किया गया है, इसके बाद महाराष्ट्र (9.8 लाख), तमिलनाडु (7.6 लाख), मध्य प्रदेश (7.2 लाख) और गुजरात (6.9 लाख) का स्थान है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे दिसंबर 2024 तक सभी मंजूर घरों का निर्माण पूरा कर लें।

Illustration of प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

निर्माण गतिविधियों में तेजी लाने के लिए नई तकनीकों को शामिल किया जा रहा है। प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन तकनीक के उपयोग से घरों का निर्माण समय 60% तक कम हो गया है। सभी निर्माण स्थलों पर जियो-टैगिंग अनिवार्य की गई है, जिससे प्रगति की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सिस्टम के जरिए निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और मात्रा पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा, ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग साइट चयन और प्रगति मूल्यांकन के लिए किया जा रहा है।

शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने एक केंद्रीकृत हेल्पलाइन नंबर 1800-11-6163 लॉन्च किया है जो सप्ताह में 7 दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कार्यरत है। इसके अतिरिक्त, [email protected] ईमेल आईडी पर शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। शिकायत के समाधान की समय सीमा 15 कार्य दिवस निर्धारित की गई है। गंभीर मामलों के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समितियां गठित की गई हैं जो प्रत्येक माह समीक्षा बैठक करती हैं।

हाल के अपडेट के अनुसार, केंद्र सरकार ने निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी राशि में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए सब्सिडी 2.67 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने और एलआईजी के लिए 2.3 लाख से 2.5 लाख रुपये करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में पलायन करने वाले श्रमिकों के लिए विशेष कोटा आरक्षित करने की योजना है। इसके अलावा, निर्माण स्थलों पर महिला श्रमिकों के लिए क्रेच सुविधा अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है।

आवास सब्सिडी: कितना और कैसे मिलेगा लाभ?

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत सब्सिडी की राशि आवेदक के आय वर्ग और चयनित वर्टिकल पर निर्भर करती है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए प्रति इकाई अधिकतम सब्सिडी 2.67 लाख रुपये है, जो कुल लागत का लगभग 60-70% तक हो सकती है। एलआईजी को 2.3 लाख रुपये, एमआईजी-I को 2.35 लाख रुपये और एमआईजी-II को 2.3 लाख रुपये की सहायता मिलती है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (सीएलएसएस) के तहत लोन पर ब्याज दर में छूट मिलती है, जिसका लाभ सीधे ईएमआई में कमी के रूप में दिखाई देता है।

सब्सिडी राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद, लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में सीधे सब्सिडी राशि ट्रांसफर की जाती है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के मामले में, बैंक ऋण राशि से सीधे सब्सिडी काट लेता है। सब्सिडी का वितरण तीन किस्तों में किया जाता है: पहली किस्त नींव पूरी होने पर 25%, दूसरी किस्त छत पूरी होने पर 60% और अंतिम किस्त घर पूरा होने पर 15% जारी की जाती है।

धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकार ने कई सुरक्षा उपाय किए हैं। सभी लाभार्थियों का आधार कार्ड से सत्यापन अनिवार्य है और प्रत्येक लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है। निर्माण स्थलों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है। यदि कोई लाभार्थी सब्सिडी राशि का दुरुपयोग करता पाया जाता है, तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है और भविष्य की सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक सूचना पोर्टल पर सभी लाभार्थियों की सूची प्रकाशित की जाती है ताकि स्थानीय लोग सत्यापन कर सकें।

सब्सिडी संबंधी विवादों के समाधान के लिए एक त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की गई है। जिला स्तर पर आवास सहायता केंद्र, राज्य स्तर पर निगरानी समिति और राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय शिकायत निवारण प्रकोष्ठ कार्यरत हैं। यदि सब्सिडी राशि समय पर नहीं मिलती है तो लाभार्थी इन संस्थानों से संपर्क कर सकते हैं। हाल ही में सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है जिसके माध्यम से सब्सिडी की स्थिति रियल-टाइम ट्रैक की जा सकती है और समस्याओं की रिपोर्ट की जा सकती है।

शहरी विकास योजना: PMAY-U का व्यापक प्रभाव

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का सबसे बड़ा सामाजिक-आर्थिक प्रभाव रोजगार सृजन के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। निर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से 18 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला है, जबकि सहायक उद्योगों जैसे सीमेंट, स्टील, ईंट, पेंट, सैनिटरीवेयर आदि में लगभग 32 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित हुए हैं। योजना के कारण असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार हुआ है और न्यूनतम मजदूरी अनुपालन में सुधार आया है।

अर्थव्यवस्था पर इस योजना के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आवास क्षेत्र में निवेश ने जीडीपी विकास दर को 1.5% अंक तक बढ़ाने में योगदान दिया है। रियल एस्टेट सेक्टर में 34% की वृद्धि दर्ज की गई है और बैंकिंग क्षेत्र को 2.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का होम लोन व्यवसाय मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शहरी स्लम क्षेत्रों में संपत्ति मूल्यों में 40-60% की वृद्धि हुई है, जिससे शहरी गरीबों की नेट वर्थ में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह योजना एक मील का पत्थर साबित हो रही है। घरों पर महिला स्वामित्व अनिवार्य होने के कारण 68% से अधिक आवंटित घर महिलाओं के नाम पर हैं। इससे न केवल उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है बल्कि आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ी है। योजना के तहत बनने वाले घरों में शौचालय की सुविधा ने महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा में सुधार किया है। साथ ही, निर्माण स्थलों पर महिला श्रमिकों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

भविष्य की योजनाओं में सरकार PMAY-Urban को स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना के साथ एकीकृत करने पर विचार कर रही है। वर्ष 2030 तक शहरी आवास की मांग को पूरा करने के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण प्रस्तावित है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नए घरों में सोलर रूफटॉप अनिवार्य किए जाने की योजना है। इसके अलावा, आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और जल संरक्षण तकनीकों को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक “हाउसिंग फॉर ऑल” का सपना साकार हो सके।

FAQs: आवास सब्सिडी Qs

A: हाँ, यदि आपने 1 जनवरी 2017 के बाद होम लोन लिया है और आप प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको अपने बैंक के माध्यम से सीएलएसएस पोर्टल पर आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

A: नहीं, आवास सब्सिडी के लिए पात्रता आवेदन के समय की आय पर आधारित है। यदि आप आवेदन के समय पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और स्वीकृत हो जाते हैं, तो बाद में आय बढ़ने पर सब्सिडी रद्द नहीं की जाएगी। हालांकि, आपको सही जानकारी देना अनिवार्य है।

A: हाँ, शहरी आवास योजना के “इन-सीटू स्लम रिडेवलपमेंट” वर्टिकल के तहत पट्टे पर रह रहे परिवार पात्र हैं। इसके लिए 70% निवासियों की सहमति और नगर निगम की मंजूरी आवश्यक है। नया घर मिलने तक अस्थायी आवास की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जाती है।

A: नहीं, यह आपके चुने हुए वर्टिकल पर निर्भर करता है। यदि आप “बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन” (बीएलसी) विकल्प चुनते हैं, तो आप बिना बैंक लोन के सीधे सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, “क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी” (सीएलएसएस) के लिए बैंक लोन अनिवार्य है।

A: PMAY-Urban के नियमों के अनुसार, आवंटित घर को कम से कम 5 वर्ष तक नहीं बेचा जा सकता। इस अवधि के बाद बेचने पर पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो सब्सिडी राशि वापस ले ली जाती है और जुर्माना लगाया जा सकता है।

दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी वास्तव में “हाउसिंग फॉर ऑल” के सपने को साकार करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। जैसा कि हमने आज विस्तार से चर्चा की, इस योजना के माध्यम से शहरी गरीबों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के लिए अपना सपनों का घर पाना अब संभव हो गया है। 50 लाख नए घरों की मंजूरी ने लाखों परिवारों को आशा की नई किरण दी है। अगर आप या आपके जानने वाले इस योजना के पात्र हैं, तो तुरंत आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं।

आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो वह भी पूछ सकते हैं। इस जानकारी को उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जिन्हें अपना घर बनाने का सपना है। ऐसी ही उपयोगी सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे न्यूजलेटर को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन शुभ हो!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top